ब्यूरो रिर्पोट-संता सिंह राजन-चंदौली।
उत्तरप्रदेश में चंदौली सीजीएम कोर्ट ने 2015 जिला पंचायत चुनाव के मामले में दिनांक 24/05/2023 बुधवार को सकलडीहा विधानसभा के समाजवादी पार्टी विधायक प्रभु नारायण यादव वह उनके छोटे भाई अनिल यादव को 3 माह का सजा सुनाई है । बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट दीपक मिश्रा ने अपना फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2015 जिला पंचायत चुनाव में सपा विधायक के भाई अनिल यादव जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान एक रणनीति तैयार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सुशील सिंह विधायक विद्यालय में कर रहे थे। उसी समय समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके भाई सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक सुशील सिंह व भाजपा कार्यकर्ताओं को विद्यालय में घेर लिया था। उस दौरान दोनों पक्षों में काफी नोकझोंक हुआ था इसी मामले में सपा विधायक प्रभु नारायण यादव व उनके भाई अनिल यादव के खिलाफ बलुआ थाने में धारा 143, 341, 352, 504, 506 मैं मुकदमा पंजीकृत कराया गया था सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रहा था।बुधवार को सीजीएम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी पाए जाने पर सपा विधायक और उनके भाई अनिल यादव को 3 माह का सजा सुनाई।
इस दौरान न्यायालय में सपा विधायक मौजूद रहे। उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। सपा विधायक ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करूंगा।और हमे न्यायालय के ऊपर पूरा भरोस है।और सरकार के मंशा पर भी सवाल खड़े किए। यह आरोप भी लगाए की भाजपा विपक्षी पार्टियों के विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है।