चंदौली में फसल के नुकसान की होगी भरपाई:पीएम फसल बीमा के पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ
चंदौली में फसल के नुकसान की होगी भरपाई:पीएम फसल बीमा के पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ, 15 दिनों के अंदर मिलेगी धनराशि
चंदौली जिले में मौसम की मार झेल रहे किसानों को जल्द राहत मिल सकती है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकृत किसान के द्वारा फसल के नुकसान के होने 72 घंटे के अंदर दावा करना होगा। इसके बाद बीमा कंपनी के द्वारा किसान के फसल का सर्वे कराया जाएगा। नए नियम के मुताबिक कंपनी को 15 दिन के अंदर पीड़ित किसान को लाभान्वित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों से संस्तुति की जाएगी।
दरअसल, चंदौली जिले में इस बार सवा लाख हेक्टयर भूमि पर रबी की फसल की खेती हो रही है। परन्तु पिछले दो दिनों से लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते दलहनी और गेंहू की फसल को नुकासन होने भय किसानों को सता रहा है। कई किसानों की फसल खेत में गिर चुकी है। ऐसे में शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पंजीकृत किसानों को मुआवजे के लिए राहत मिल सकती है।
एरगो व एचडीएफसी कंपनी को किया गया नामित इसके लिए एरगो व एचडीएफसी कंपनी को नामित किया गया है। योजना के नियम के अनुसार, फसल की मध्य अवस्था में सूखा, बाढ़, ओला, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव से खड़ी फसल की उपज में ग्राम पंचायत स्तर पर 50 फीसदी से अधिक क्षति की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर बीमित कृषकों को बीमा कंपनी त्वरित सहायता के रूप में बीमित राशि के 25 फीसद तक क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।
टोल फ्री नंबर पर करें काल जिला कृषि अधिकारी/ कृषि उपनिदेशक बसंत कुमार दुबे ने बताया कि फसल के नुकसान होने की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-889-6868 अथवा संबंधित बैंक शाखा, जनपद के कृषि, राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद संबंधित कंपनी की ओर से किसान की फसल का सर्वे होगा और 15 दिनों के अंदर प्रभावित किसान को योजना से लान्वित कर दिया जाएगा। हालांकि 15 दिन से ज्यादा विलंब होने पर संबंधित बीमा कंपनी के अफसरों की जवाबदेही तय होगी।
2023-03-24 02:43 pm